EPFO के नियम में बड़ा बदलाव, पैसे निकालने की लिमिट हुई दोगुनी, जानें कितना निकाल सकेंगे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से 27 करोड़ से ज्यादा खाताधारक जुड़े हुए हैं। विभाग ने अब जरूरत पड़ने पर दोगुनी रकम निकालने का भी ऑप्शन दे दिया है, जानें कैसे...

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Sandeep Kumar
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BHOPAL. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ फंड से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत है, जो अपने पीएफ अकाउंट से हेल्थ इमरजेंसी के दौरान पर्याप्त रुपये नहीं निकाल पा रहे थे। अब ईपीएफ मेंबर 68J क्लेम के तहत 1 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। पहले यह लिमिट मात्र 50 हजार रुपए की थी। इसके साथ ही उसने इसे लेकर अपने सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में भी बदलाव कर दिए हैं। मेंबर अपनी अलग-अलग जरूरत के लिए फॉर्म 31 के जरिए पीएम फंड से निकासी कर सकते हैं। इलाज के लिए निकासी की सीमा बढ़ाने को लेकर ईपीएफओ ( EPFO ) ने एक सर्कुलर जारी करते हुए जानकारी दी है।

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अब इतना निकाल सकेंगे पैसे

फॉर्म 31 का पैरा 68J बीमारी के ईलाज के लिए आंशिक राशि निकालने के लिए दिया गया है। इसके तहत पहले 50 हजार रुपये की निकासी की जा सकती थी लेकिन अब यह रकम बढ़कर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि यहां एक बात याद रखने वाली है कि कर्मचारी 6 महीने का बेसिक और डीए या कर्मचारी का ब्याज समेत हिस्सा (जो भी कम हो) वह नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब है कि इतनी रकम के ऊपर अगर 1 लाख रुपए और आपके पीएफ में है तभी आप उसे क्लेम कर पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए निकासी के नियम में बदलाव ( Rule Change ) किया है। पेंशन फंड बॉडी ने अकाउंट होल्डर को अब अपने या अपने आश्रित के इलाज के लिए खाते से निकासी की सीमा ( EPF Withdrawl ) में इजाफा कर दिया है। 

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नया बदलाव 16 अप्रैल से लागू

EPFO की ओर से इलाज के लिए पैसों की निकासी के संबंध में किया गया नया बदलाव लागू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव को लागू करने से पहले बीते 10 अप्रैल को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जरूरी चेंज किए थे। अपने या फिर अपने आश्रित सदस्य के इलाज के लिए खाते से पैसे की निकासी (PF Fund Withdrawl) के लिए अकाउंट होल्डर को 68J के तहत निकासी करनी होती है। 

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गंभीर बीमारी की स्थिति में निकासी की सुविधा

ईपीएफओ ने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ( CPFC ) से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस बदलाव को लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि PF Account होल्डर को गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों में इलाज के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने ( EPF Withdrawal For Medical Treatment ) की सुविधा मिलती है। खाताधारक या फिर उसके आश्रित सदस्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अग्रिम स्वास्थ्य दावे में इसका उपयोग कर सकते हैं।

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ये है पैसे निकालने का आसान प्रोसेस

1. EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं और लॉगइन करें।

2.इसके बाद Online Services ऑप्शन पर क्लिक करें और संबंधित क्लेम फॉर्म भरें।

3. अब आपको PF Account के अंतिम 4 नंबर डालकर इसे वेरिफाइड करना होगा।

4. इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करें और फॉर्म 31 भरें।

5. इसके बाद अपने खाते की डिटेल भरकर चेक या बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें। 

6. अब 'Get Adhaar OTP' पर क्लिक करें और इसे फॉर्म में दर्ज कर इसे सब्मिट कर दें। 

27 करोड़ से ज्यादा PF खाताधारक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) अपने सदस्यों और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ईपीएफओ की वेबासाइट के मुताबिक, वर्तमान में ईपीएफओ 27.74 करोड़ खाते ऑपरेट करता है।



 

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